समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहयोग देने के निरंतर प्रयास में, झारखंड सरकार ने झारखंड विवाह सहायता योजना 2025 को पुनः लागू किया है। यह योजना बेटियों की शादी के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे आर्थिक बोझ को कम किया जा सके और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिल सके।
यह योजना विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों और अंतर-जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को लक्षित करती है, जिससे आर्थिक स्थिरता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलता है। आसान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और स्पष्ट पात्रता मानदंडों के कारण यह योजना झारखंड की सामाजिक कल्याण योजनाओं का एक मजबूत स्तंभ बन चुकी है।
Jharkhand Vivah Sahayat 2025 योजना का अवलोकन
विवाह सहायता योजना मुख्य रूप से उन निर्माण श्रमिकों के लिए है जो झारखंड भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (JBOCWWB) में पंजीकृत हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को उनकी बेटियों की शादी के लिए ₹30,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है।
साथ ही, राज्य सरकार अंतर-जातीय विवाह को भी बढ़ावा देती है और अंतर जातीय विवाह योजना के तहत उन जोड़ों को ₹25,000 की सहायता देती है जिनमें एक साथी अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो।
नीचे इन तीन योजनाओं का त्वरित सारांश तालिका में दिया गया है:
योजना का नाम | लक्षित समूह | आर्थिक सहायता | मुख्य शर्तें |
---|---|---|---|
विवाह सहायता योजना | पंजीकृत निर्माण श्रमिक | ₹30,000 | – झारखंड निवासी होना आवश्यक – 5 वर्षों का योगदान – दो बेटियों तक के विवाह के लिए – पंजीकरण आवश्यक |
अंतर जातीय विवाह योजना | अंतर-जातीय विवाहित जोड़े | ₹25,000 | – एक साथी अनुसूचित जाति से – हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह – संयुक्त NSC खाता जरूरी |
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना | गरीब परिवार (सामान्य कल्याण योजना) | ₹30,000 | – विवाह के एक माह के भीतर आवेदन – आय प्रमाण, विवाह प्रमाण पत्र और पहचान पत्र आवश्यक |
विवाह सहायता योजना की मुख्य विशेषताएं (निर्माण श्रमिकों के लिए)
- प्रदान की जाने वाली राशि: प्रति बेटी ₹30,000, अधिकतम दो बेटियों तक।
- पात्रता मानदंड:
- आवेदक झारखंड का निवासी होना चाहिए।
- JBOCWWB में पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए।
- लगातार 5 वर्षों तक योगदान दिया हो।
- श्रमिक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- विवाह के लिए न्यूनतम उम्र: दुल्हन – 18 वर्ष, दूल्हा – 21 वर्ष।
- आवेदन प्रक्रिया: आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन।

अंतर जातीय विवाह योजना: सामाजिक समरसता को बढ़ावा
अंतर जातीय विवाह योजना झारखंड सरकार की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना है जो जातिगत भेदभाव को समाप्त कर सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई है।
- सहायता राशि: ₹25,000
- पात्रता:
- एक साथी अनुसूचित जाति से होना चाहिए।
- विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- दोनों को राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (NSC) के तहत संयुक्त खाता खोलना होगा, जिसमें यह राशि जमा की जाएगी।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: अतिरिक्त सहायता
राज्य सरकार की एक और योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए ₹30,000 की सहायता प्रदान करती है। आवेदन विवाह के एक माह के भीतर संबंधित दस्तावेजों के साथ करना आवश्यक है।
आवेदन कैसे करें
विवाह सहायता योजना से संबंधित सभी योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है:
आवेदन की प्रक्रिया:
- myScheme Jharkhand वेबसाइट पर जाएं।
- आधार कार्ड से लॉगिन करें या नया रजिस्ट्रेशन करें।
- उपयुक्त योजना चुनें (विवाह सहायता या अंतर जातीय विवाह)।
- सभी विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें और उसकी स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आवेदक और दुल्हन का आधार कार्ड।
- दोनों की उम्र का प्रमाण पत्र।
- निर्माण श्रमिक का पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- विवाह प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र (अंतर जातीय विवाह योजना के लिए)।
- संयुक्त बैंक पासबुक (यदि लागू हो)।
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो।
निष्कर्ष
झारखंड विवाह सहायता योजना 2025 राज्य सरकार की एक दूरदर्शी पहल है जो न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि लैंगिक समानता और सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देती है। यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी बेटी का भविष्य केवल गरीबी या सामाजिक अवरोधों के कारण बाधित न हो।
स्पष्ट पात्रता मानदंड और सरल आवेदन प्रक्रिया के साथ, यह योजना झारखंड के हजारों परिवारों के लिए आशा की किरण बन चुकी है।

Pankaj Kumar is a journalist at Chandigarh X, covering admit cards, recruitment, and government schemes. His articles provide readers with detailed insights into application processes, eligibility, and exam updates.
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